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सियालकोट🇵🇰 में ईसाई युवक की बर्बर हत्या ने पुलिस बर्बरता और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार को लेकर पूरे देश में आक्रोश भड़का दिया।

  • May 15, 2025
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सियालकोट🇵🇰, 12 मई 2025 —एक दिल दहला देने वाली घटना में, जिसने मानवाधिकार संगठनों और नागरिक समाज में व्यापक निंदा को जन्म दिया है, 35 वर्षीय ईसाई युवक

सियालकोट🇵🇰 में ईसाई युवक की बर्बर हत्या ने पुलिस बर्बरता और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार को लेकर पूरे देश में आक्रोश भड़का दिया।

सियालकोट🇵🇰, 12 मई 2025 —
एक दिल दहला देने वाली घटना में, जिसने मानवाधिकार संगठनों और नागरिक समाज में व्यापक निंदा को जन्म दिया है, 35 वर्षीय ईसाई युवक काशिफ मसीह को पंजाब पुलिस के इंस्पेक्टर मलिक इरफान, उनके बेटे और भतीजों ने बेरहमी से प्रताड़ित कर मार डाला। यह भयावह अपराध पंजाब, पाकिस्तान के सियालकोट ज़िले के गांव बनू स्थित मुख्य रूप से ईसाई आबादी वाले चीमा इकबाल चौक में घटित हुआ, जो थाना मौत्रा के अधिकार क्षेत्र में आता है।

प्राथमिकी संख्या 1798/25 के अनुसार, जो उसी दिन दर्ज की गई थी, यह हमला तड़के सुबह हुआ और कथित तौर पर एक मोबाइल फोन चोरी की “निजी जांच” के नाम पर इंस्पेक्टर इरफान और उनके रिश्तेदारों द्वारा अंजाम दिया गया।

पीड़ित के भाई द्वारा दर्ज प्राथमिकी में बताया गया है कि काशिफ मसीह को जबरन हिरासत में लिया गया और इसके बाद उसके साथ हैवानियत की हदें पार कर दी गईं। उसकी पसलियाँ तोड़ी गईं, सिर में गंभीर चोट पहुंचाई गई, और क्रूरता की सारी सीमाएं पार करते हुए उसके गुप्तांगों और पैरों में कीलें ठोंकी गईं। उसे गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वह अपनी जान न बचा सका। मेडिकल रिपोर्ट में पूरे शरीर पर अत्यधिक शारीरिक उत्पीड़न और यातना के स्पष्ट निशान दर्ज किए गए।


सत्ता का दुरुपयोग और जवाबदेही का अभाव

यह दर्दनाक घटना पाकिस्तान में कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा धार्मिक अल्पसंख्यकों पर बढ़ते अत्याचार और सत्ता के दुरुपयोग को उजागर करती है।
नागरिक अधिकार संगठनों, ईसाई नेताओं और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने इस हत्या की कड़ी निंदा करते हुए सभी दोषियों की हत्या और आतंकवाद विरोधी कानूनों के तहत तत्काल गिरफ्तारी और अभियोजन की मांग की है।

FIR में धारा 302 (हत्या), धारा 148 (घातक हथियारों से दंगा) और धारा 149 (सामूहिक उद्देश्य से अवैध जमावड़ा) के अंतर्गत आरोप लगाए गए हैं। मामला हत्या जांच इकाई (HIU) को सौंपा गया है, जिसका केस नंबर LHC/1291 है।


न्याय की तात्कालिक माँग

सामाजिक कार्यकर्ता और समुदाय के नेता पंजाब सरकार और पुलिस महानिरीक्षक से तुरंत और सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पारदर्शी जांच, सभी आरोपियों की गिरफ्तारी और पीड़ित परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया जा रहा है।

एक प्रमुख ईसाई अधिकार कार्यकर्ता ने कहा,
“यह कोई अकेली घटना नहीं है—यह राज्य की लापरवाही और व्यवस्था की विफलता का प्रतीक है। काशिफ मसीह के लिए न्याय तत्काल, निष्पक्ष और मिसाल बनाना चाहिए।”


एकजुटता में आवाज़ें

जब ईसाई समुदाय एक और रोकी जा सकने वाली त्रासदी का शोक मना रहा है, तब पाकिस्तान और अंतरराष्ट्रीय समुदाय से आवाजें उठ रही हैं कि ऐसी बर्बरता को अंजाम देने वालों को सजा मिले और अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की संस्कृति पर रोक लगे।

काशिफ मसीह की हत्या यह चेतावनी है कि जवाबदेही वैकल्पिक नहीं हो सकती।
दुनिया देख रही है। न्याय में देरी, न्याय से इनकार है।


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