अधिकारों का उल्लंघन:सिंध में 15 वर्षीय हिंदू लड़की का जबरन धर्मांतरण और विवाह, आक्रोश का कारण बना
January 26, 2026
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टांडो जान मुहम्मद, सिंध🇵🇰 | 26 दिसंबर 2025 सिंध के टांडो जान मुहम्मद से कथित जबरन धर्मांतरण और बाल विवाह का एक और बेहद चिंताजनक मामला सामने आया
टांडो जान मुहम्मद, सिंध🇵🇰 | 26 दिसंबर 2025
सिंध के टांडो जान मुहम्मद से कथित जबरन धर्मांतरण और बाल विवाह का एक और बेहद चिंताजनक मामला सामने आया है, जिसने प्रांत में अल्पसंख्यक लड़कियों की सुरक्षा और अधिकारों को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 15 वर्षीय हिंदू नाबालिग लड़की प्रेमी भील, पिता मोहन भील, निवासी गोठ खान शाह कॉलोनी, टांडो मोहम्मद जान, को कथित तौर पर अगवा किया गया, जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया और इसके बाद शहबाज़ महार नामक व्यक्ति से उसकी शादी करा दी गई। कथित धर्मांतरण के बाद लड़की का मुस्लिम नाम कुलसूम शेख रख दिया गया।
बताया जा रहा है कि लड़की के आधिकारिक दस्तावेज़, जिनमें उसका बी-फॉर्म भी शामिल है, स्पष्ट रूप से प्रमाणित करते हैं कि उसकी उम्र 18 वर्ष से कम है। केवल 15 वर्ष की उम्र में किया गया यह विवाह सिंध चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट का सीधा उल्लंघन है और प्रांतीय कानून के तहत एक गंभीर एवं दंडनीय अपराध है।
अवैध विवाह के अलावा, यह भी गंभीर आरोप हैं कि नाबालिग लड़की का उसकी स्वतंत्र इच्छा और सूचित सहमति के बिना जबरन धर्मांतरण कराया गया। इन गंभीर आरोपों के बावजूद, रिपोर्टों के अनुसार स्थानीय पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर दिया, जिससे पीड़िता के परिवार और समुदाय की पीड़ा और भी बढ़ गई है।
मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और अल्पसंख्यक समुदाय के प्रतिनिधियों का कहना है कि सिंध भर में हिंदू लड़कियों के अपहरण, जबरन धर्मांतरण और ज़बरदस्ती विवाह की घटनाएँ बार-बार सामने आती रही हैं। लेकिन उनका आरोप है कि इन मामलों में ठोस और प्रभावी कार्रवाई का अभाव बना हुआ है। सिंध सरकार, पाकिस्तान सरकार और कानून प्रवर्तन एजेंसियों की लगातार विफलता ने अल्पसंख्यक समुदायों को और अधिक असुरक्षित और असहाय महसूस करने पर मजबूर कर दिया है।
आलोचकों का कहना है कि इस तरह की निष्क्रियता अपराधियों को दंडमुक्ति का माहौल प्रदान करती है, जिससे वे बिना किसी डर के ऐसे अपराध करते रहते हैं। यह स्थिति उस प्रणालीगत विफलता को दर्शाती है, जिसमें धार्मिक अल्पसंख्यकों—विशेषकर महिलाओं और बच्चों—के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने में राज्य असफल रहा है।
यह घटना एक बार फिर इस बात को रेखांकित करती है कि जबरन धर्मांतरण और बाल विवाह को रोकने के लिए तत्काल और निर्णायक कानूनी कार्रवाई, निष्पक्ष जांच और संस्थागत सुधारों की सख्त ज़रूरत है। ये कृत्य न केवल गैरकानूनी हैं, बल्कि बाल अधिकारों, महिला अधिकारों और बुनियादी मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन भी हैं, जिन पर राज्य प्राधिकरणों और नागरिक समाज दोनों को तुरंत ध्यान देना चाहिए।
इस मामले और पाकिस्तान के सिंध में हिंदू व सिंधी समुदायों से जुड़े अन्य मुद्दों पर ताज़ा अपडेट और विस्तृत कवरेज के लिए, जुड़े रहें — सिंध समाचार के साथ।
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